रेडी-टू-मूव (Ready-to-move) प्रॉपर्टी: कोई जीएसटी नहीं लगता।
रेडी-टू-मूव (Ready-to-move) प्रॉपर्टी: कोई जीएसटी नहीं लगता।
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी: 5% जीएसटी लागू होता है (यदि क्रेडिट नहीं मिलता)।
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी: 5% जीएसटी लागू होता है (यदि क्रेडिट नहीं मिलता)।