दिल्ली में घर खरीदते समय आपको विभिन्न प्रकार के टैक्स और फीस देनी पड़ती है। 

स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty)

स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty)

स्टांप ड्यूटी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय सरकार को दी जाने वाली एक कानूनी फीस होती है।

रजिस्ट्रेशन चार्ज 

रजिस्ट्रेशन चार्ज 

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 1% रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जो प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यू पर लागू होती है।

जीएसटी 

जीएसटी 

रेडी-टू-मूव (Ready-to-move) प्रॉपर्टी: कोई जीएसटी नहीं लगता।

अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी: 5% जीएसटी लागू होता है (यदि क्रेडिट नहीं मिलता)।

सर्कल रेट और मार्केट रेट

सर्कल रेट और मार्केट रेट

दिल्ली सरकार ने हर इलाके के लिए एक न्यूनतम रेट (सर्कल रेट) तय किया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का सौदा इससे ज्यादा कीमत पर होता है, तो स्टांप ड्यूटी और टैक्स उसी हिसाब से देना होगा।

अन्य फीस और चार्जेस

अन्य फीस और चार्जेस

ब्रोकर कमीशन: यदि आपने प्रॉपर्टी किसी एजेंट से खरीदी है तो 1-2% कमीशन देना होगा।