सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन जारी रखने को लेकर 5 Key Points दिए गए हैं

 स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रतिबंध नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है

 हरित पटाखों की अनुमति

 सिर्फ 'ग्रीन क्रैकर्स' ही सीमित मात्रा में और निर्धारित समय पर चलाने की अनुमति है

 धार्मिक स्वतंत्रता पर असर नहीं

 कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता या त्योहार मनाने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता

 सख्त निगरानी और कार्यवाही

 अदालत ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  करने का आदेश दिया है

 औद्योगिक और अवैध निर्माण पर रोक

 सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अवैध रूप से पटाखे बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी