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60 दिन मौज, फिर ब्याज शुरू! एक दिन की भी देरी पड़ेगी भारी

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60 दिन मौज, फिर ब्याज शुरू! एक दिन की भी देरी पड़ेगी भारी

DDA Flats Payment: Delhi Development Authority द्वारा सबका घर आवास की योजना के तहत Flats की बुकिंग चालू है. डीडीए ने अपने Brouchure में फ्लैट की बुकिंग की शर्तों और पेमेंट में देरी से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया है.

DDA Flats Payment: Delhi Development Auhtority (DDA) की Sabka Ghar Awas Yojna के तहत कुल 7500 Affordable Flats की बुकिंग चल रही है. ये बुकिंग पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है. इस योजना के तहत नरेला, लोकनायकपुरम व सिरसपुर में LIG, HIG, MIG और EWS कैटेगरी में फ्लैट्स होंगे.बुकिंग पर 25% तक की छूट है. डीडीए ने फ्लैट के लिए लोन की भी व्यवस्था की है. साथ ही पेमेंट और भुगतान में देरी होने पर पेनल्टी की सारी जानकारी अपने Brouchure में दी है.

10 फीसदी प्रति वर्ष की दर से पेनल्टी 

DDA के Brouchure के मुताबिक फ्लैट की कीमत डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर (DAL) जारी होने की तारीख से दो महीने के अंदर जमा करनी होती है. इस अवधि में कोई भी ब्याज नहीं लगेगा. आप यदि 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं कर पाएंगो तो आपको अतिरिक्त एक महीने का समय लगेगा.  हालांकि, इस 30 दिन की मोहलत के लिए आपको कुल बकाया राशि पर 10 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा. यदि भुगतान में कोई कमी रह जाती है, तो ब्याज पूरी बकाया राशि पर और पूरे महीने के लिए लागू रहेगा. 

90 दिन से ज्यादा की देरी

DDA के मुताबिक यदि पेमेंट में 90 दिनों से भी ज्यादा की देरी होती है तो कुछ खास स्थितियों में आपको भुगतान के लिए थोड़ा और समय मिल सकता है. हालांकि, इस पर 14 फीसदी तक का भारी जुर्माना लग सकता है. 90 दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद अगर आप केवल दो दिन और लेट होते हैं, तो डीडीए इन दिनों की देरी को अपने-आप नियमित मान लेगा. इसके लिए कोई खास एक्शन या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इन दो दिनों की देरी में आपको 10% सालाना ब्याज चुकाना होगा, जो पहले 30 दिनों के लिए लागू था.

14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज

92 दिनों के बाद भी आप यदि भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो डीडीए के बड़े ऑफिशियल्स की खास मंजूरी से आपको 90 दिनों की और मोहलत दी जा सकती है. लेकिन, इस आगे की देरी के लिए आपको 14% प्रति साल की दर से ब्याज देना होगा. इस एक्स्ट्रा टाइम की भी मंजूरी तभी मिलेगी जब आपने फ्लैट की कुल कीमत का कम से कम 25% हिस्सा पहले ही जमा कर दिया हो. इस तरह की अतिरिक्त देरी की मंजूरी देने का अधिकार डीडीए के अलग-अलग अधिकारियों के पास होता है. 

फ्लैट का आवंटन हो जाएगा रद्द

DDA के मुताबिक यदि खरीदार कुल मिलाकर 90 दिनों में फ्लैट की पूरी कीमत जमा नहीं करता है, तो डीडीए बिना कोई अलग से सूचना के उस फ्लैट के आवंटन को रद्द कर देगा. इसके बाद वह फ्लैट किसी और व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा. ध्यान रहें कि ऐसी परिस्थिति में खरीदार द्वारा जमा की गई पूरी बुकिंग अमाउंट भी डीडीए द्वारा रद्द कर दी जाएगी. वहीं, खरीदार को यदि मोहलत मिली है और वह निर्धारित समय सीमा के बाद भी रकम नहीं जमा करेगा, तो भी फ्लैट का आवंटन  अपने-आप रद्द मान लिया जाएगा.  

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